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कर्मचारी भविष्य निधि –अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और नई निकासी प्रक्रिया

January 2, 2018
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कर्मचारी भविष्य निधि

ईपीएफ क्या है?

ईपीएफ या कर्मचारी भविष्य निधि, भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा बनाई गई एक निवेश निधि है। जब वेतनभोगी लोगों के बीच निवेश की बात आती है, तो यह एक लोकप्रिय विकल्प है। यह निवेश किसी भी कंपनी को कम से कम 20 कर्मचारियों को ईपीएफओ के साथ पंजीकरण करने और अपने कर्मचारियों को ईपीएफ उपलब्ध कराने के लिए नियोजित करना अनिवार्य है।

नियोक्ता (ईपीएफ) योगदान क्या है?

वर्तमान में, ईपीएफ नियमों के मुताबिक, सभी नियोक्ताओं को ईपीएफ के प्रति कर्मचारी को मूल वेतन (डीए यदि मूल वेतन 15000 रुपये से कम है) का 12 प्रतिशत योगदान करना आवश्यक है। इस तरह, कर्मचारी ईपीएफ योगदान के रूप में मूल वेतन का 12 प्रतिशत योगदान देता है। कर्मचारी के वेतन से अंशदान 8.33 प्रतिशत पेंशन में जाता है, 0.5 प्रतिशत ईडीएलआई या कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा में जाता है।

क्या ईपीएफ में योगदान अनिवार्य है?

2015 बजट भाषण में वित्त मंत्री में अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि ईपीएफ योगदान ऐसे कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जो एक तय सीमा से नीचे वेतन प्राप्त करते हैं और नियोक्ता के योगदान को प्रभावित किए बिना ऐच्छिक कराई जाएगी। हालांकि, सरकार द्वारा इस सीमा को स्पष्ट किया जाना बाकी है। जबकि यह अनिवार्य नहीं हो सकता है, ईपीएफ सुरक्षा और रिटर्न के मामले में एक उत्कृष्ट निवेश विकल्प है और यह सलाह दी जाती है कि सभी वेतन भोगी कर्मचारी इसमें योगदान करके लाभ ले सकते हैं।

क्या पीएफ को स्थानांतरित या वापस ले लिया जा सकता है?

रोजगार में बदलाव के मामले में, ईपीएफ खाते को एक नियोक्ता (मालिक) से दूसरे नियोक्ता में स्थानांतरित किया जा सकता है। सरकार ने अब एक यूएएन (यूनिवर्सल खाता नंबर) की शुरूआत की है, एक अद्वितीय खाता संख्या, जो कि पीएफ खातों के त्वरित और आसान हस्तांतरण की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि यूएएन का उपयोग करते हुए खाते के हस्तांतरण के साथ, नए नियोक्ता कर्मचारी के ईपीएफ खाते में योगदान करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। जब कोई कर्मचारी अपना काम छोड़ता है और अगले 6 महीनों के लिए काम करने का इरादा नहीं करता है, तो पूरे पीएफ राशि को वापस ले सकता है।

ईपीएफ खाते में योगदान करने के लाभ क्या हैं?

भविष्य निधि, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा किए गए योगदान को आयकर उद्देश्यों के लिए कर योग्य आय नहीं मानी जाती है। यह कर्मचारी के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि यह एक गैर कर योग्य आय है, जो पेंशन निधि के प्रति सुरक्षित रूप से निवेश किया गया और सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त आय के रूप में प्राप्त होता है।

क्या ईपीएफ हस्तांतरण या निकासी कर योग्य है?

मौजूदा ईपीएफ और एमपी अधिनियम दिशा-निर्देशों के अधीन, कर्मचारी भविष्य निधि के निकासी के माध्यम से प्राप्त किसी भी आय को कर योग्य माना जाएगा, यदि कर्मचारी द्वारा इस तरह की वापसी पांच साल की सेवा से पहले ली जाती है। अगर रोजगार की समाप्ति खराब स्वास्थ्य या व्यवसाय बंद हो जाने के कारण होती है, तो छूट प्रदान की जाती है। हालांकि, आयकर एक नए नियोक्ता के रूप में हस्तांतरित जमा ईपीएफ निधि पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह खाता निरंतरता चालू है।

क्या कर्मचारी को जमा हुए ईपीएफ खाते की निधि पर ब्याज मिलेगा?

ईपीएफओ (भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित) किसी भी कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किए गए जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है। ईपीएफ खाते पर ब्याज दर प्रत्येक वर्ष परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित होने वाली ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में, संचित ईपीएफ पर ब्याज दर 8.75 प्रतिशत है। संभावना की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष में, ईपीएफ जमा पर ब्याज दरें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में थोड़ा बढ़ सकती हैं।

क्या कर्मचारी ईपीएफ में नियोक्ता से ज्यादा योगदान कर सकता है?

ईपीएफ एक उत्कृष्ट निवेश विकल्प है और भारत के ज्यादातर कर्मचारियों और वेतनभोगी श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मतलब यह है कि ईपीएफओ कर्मचारियों को अपने ईपीएफ खाते में मूल + दा (यदि लागू हो) के 100 प्रतिशत तक अपने योगदान को स्वेच्छा से बढ़ाने की सुविधा प्रदान करता है। इस योगदान में इस तरह की वृद्धि पूरी तरह से कर्मचारी की सुविधा पर निर्भर करती है। हालांकि, नियोक्ताईपीएफ खाते में 12 प्रतिशत से अधिक योगदान नहीं दे सकता है। ईपीएफ में कर्मचारी के योगदान में स्वैच्छिक वृद्धि के बावजूद नियोक्ता का योगदान अपरिवर्तित रहता है।

ईपीएफ ने निकासी को सरल बनाया

दिसंबर 2015 तक, ईपीएफओ ने ईपीएफ निकासी के लिए एक नई सरलीकृत प्रक्रिया शुरू की है, इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से कर्मचारी के अनुकूल बनाया गया है।

इसमें नया क्या है?

  • फार्म 19 यूएएन – यदि ग्राहक 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, कर्मचारी भविष्य निधि उसकी / उसके खाते में जमा राशि को फार्म 19 यूएएन का उपयोग कर वापस लिया जा सकता है।
  • फार्म 10-सीयूएएन – यह फार्म ईपीएस खाते से वापसी आसान और परेशानी रहित बनाता है। ईपीएस खाता ईपीएफ खाते से जुड़ा पेंशन खाता है।
  • फार्म 31 यूएएन – यह नया रूप ईपीएफ राशि को आंशिक निकासी की सुविधा प्रदान करता है। इस राशि का उपयोग संपत्ति खरीद ने, चिकित्सा उपचारया शादी के लिए किया जा सकता है।

यह कैसे बेहतर है?

ईपीएफ वापसी की पुरानी मैनुअल प्रक्रिया को नियोक्ता के सत्यापन और प्रमाणन की आवश्यकता होतीथी। इससे कर्मचारियों को परेशान करने का खतरा बना रहता था और अनावश्यक रूप से बोझिल होता था। जबकि नई प्रक्रिया में तकनीक-अनुकूल और परेशानी रहित बनाई गई है

आप नई वापसी प्रक्रिया का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

नई ईपीएफ वापसी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आपको करना होगा-

  • आपके आधार कार्ड नंबर के साथ अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) लिंक करें।
  • ईपीएफ वेबसाइट में अपना बैंक खाता नंबर और केवाईसी विवरण दर्ज करें।
  • इन विवरणों को नियोक्ता द्वारा डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।

चरण-दर-चरण ईपीएफ निकासी प्रक्रिया

  • ईपीएफ वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और अपने यूएएन आधारित पंजीकरण को सक्रिय करें।
  • आपके केवाईसी सूचना को अपडेट करें।
  • सुनिश्चित करें कि केवाईसी सत्यापित है (प्रोफ़ाइल>अपडेट केवाईसी सूचना के माध्यम से जाँच की जा सकती है)
  • यूएएन सक्रिय हो जाने के बाद और केवाईसी के सत्यापन के बाद, प्रासंगिक ईपीएफ निकासी फॉर्म भरें।
  • आपको क्या प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
  1. आपका यूएएन
  2. मोबाइल नंबर
  3. डाक पता और पैन
  4. रोजगार छोड़ने की तारीख (और कारण)
  • फॉर्म प्रिंट करें।
  • एक रद्द की गई चेक (अपने केवाईसी विवरण में उल्लेखित खाते की) संलग्न करें।
  • फॉर्म पोस्ट करें और क्षेत्रीय ईपीएफ कार्यालय को जाँचें, जिसके अधिकार क्षेत्र में आपका खाता बनाया गया हो।

ईपीएफ स्थानांतरण प्रक्रिया

अपने नए नियोक्ता को उनकी कर्मचारियों की सूची में शामिल करने के लिए यूएएन प्रदान करें।