By|PublishedSeptember 27, 2018| Full size is 669 × 350 pixels
भारतीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशीय खंडपीठ ने आधार पहचान को संवैधानिक रूप से वैध करार देते हुए, दस्तावेज के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 33 (2), 47 और 57 को रद्द कर दिया।