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भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट कैन्सलेशन, रिफंड नियम और शुल्क

July 31, 2018
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भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट कैन्सलेशन, रिफंड नियम और शुल्क

कई बार हम कहीं जाने की योजना बनाते हैं लेकिन हमें, उत्पन्न हुई परिस्थितियों जैसे स्वास्थ्य समस्याओं, परिवार दायित्वों आदि के कारण अपनी योजना को बदलना पड़ता है। जब टिकट पहले से ही बुक किया जा चुका हो, तो उसे फिर से बुक या कैन्सल करवाना और बाद में रिफंड की मांग करना, यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। चूंकि नियम बदल चुके हैं, यदि आप नवीनतम नियमों से अनजान हैं तो कैन्सलेशन पर अपने रिफंड की मांग करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

टिकट के कैन्सलेशन और रिफंड की मांग करने के लिए नए नियम और शुल्क नीचे दिए गये हैं –

यदि प्रस्थान के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले यात्री का कंफर्म्ड टिकट कैन्सल कर दिया जाता है: यदि कोई व्यक्ति ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले 48 घंटे में कंफर्म्ड ट्रेन टिकट कैन्सल कर देता है, तो कैन्सलेशन के लिए शुल्क हैं –

एसी फस्ट क्लास या कार्यकारी वर्ग – 240 रुपये

एसी टियर 2 / फस्ट क्लास – 200 रुपये

एसी टियर 3 / एसी चेयर कार / एसी 3 इकोनॉमी – 180 रुपये

स्लीपर क्लास – 120 रुपये

सेकेंड क्लास – 60 रुपये

* उपरोक्त ट्रेन टिकट कैन्सलेशन शुल्क प्रति यात्री आधार पर लगाया जाता है।

यदि यात्री का कंफर्म्ड टिकट 48 घंटे या 12 घंटे की अवधि के भीतर, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले, कैन्सल हो जाता है: उपर्युक्त मामले में ट्रेन टिकट कैन्सलेशन शुल्क न्यूनतम समान दर में किराये का 25% होगा।

यदि कंफर्म्ड टिकट, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 12 घंटों की अवधि से पहले ही, चार घंटे की अवधि के भीतर ही कैन्सल हो जाता है: उपर्युक्त मामले में, ट्रेन टिकट कैन्सलेशन शुल्क न्यूनतम समान दर के लिए किराये का 50% होगा।

ई-टिकट की कैन्सलेशन करने की पुष्टि:

यदि टीडीआर (टिकट जमा रसीद) दर्ज किया गया है: यदि टीडीआर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के चार घंटे पहले दर्ज किया गया है तो रिफंड प्राप्त किया जा सकता है।

अगर टीडीआर दर्ज नहीं किया गया है: यदि टीडीआर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के चार घंटे से पहले ऑनलाइन दर्ज नहीं किया गया है, तो किसी प्रकार के रिफंड की स्वीकृति नहीं दी जाती है।

आरएसी ई टिकट: आरएसी ई-टिकट के मामले में, रिफंड की मांग केवल ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से तीस मिनट पहले टीडीआर दर्ज करके की जा सकती है। अगर टीडीआर दर्ज नहीं किया गया है, तो किसी प्रकार के रिफंड की अनुमति नहीं दी जाती है।

पारिवारिक ई-टिकट कैन्सलेशन: एक टीडीआर, एक से अधिक टिकट कैन्सलेशन के लिए, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले दर्ज किया जाना चाहिए। अगर कुछ सदस्यों की सीटों की पुष्टि हो गई है तो अन्य अभी भी टीडीआर दर्ज करके पूर्ण रिफंड की मांग के लिए इंतजार कर सकते हैं।

तत्काल टिकट कैन्सलेशन:  अगर तत्काल टिकट कंफर्म्ड हो जाते हैं और उन्हें अन्य परिस्थितियों के कारण कैन्सल करना है तो कैन्सलेशन के लिए कोई रिफंड प्रदान नहीं किया जाता है। कुछ अन्य मामलों में जैसे तत्काल टिकट प्रतीक्षा में है या ट्रेन देरी से है, तो कुछ राशि काट कर और शेष राशि ग्राहक को प्रदान की जाती है। यदि ट्रेन 3 घंटे से देरी से चल रही है तो ग्राहक आईआरसीटीसी की नीतियों के अनुसार रिफंड की मांग कर सकता है।

यदि ट्रेन कैन्सल हो जाती है: यदि किसी भी परिस्थिति के कारण ट्रेन कैन्सल कर दी जाती है, तो यात्री के लिए पूर्ण रिफंड स्वीकृत योग्य है। रिफंड के लिए ऐसे मामले में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से मांग की जा सकती है।

 

 

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भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट कैन्सलेशन, रिफंड नियम और शुल्क
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यहां लागू शुल्क के साथ ट्रेन टिकट कैन्सलेशन और रिफंड नियमों की पूरी जानकारी दी गई है।
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