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जीएसटी नियमों में परिवर्तन: सभी बातें जो आपको नए जीएसटी नियमों के बारे में पता होनी चाहिए

October 10, 2017
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जीएसटी नियमों में परिवर्तन: सभी बातें जो आपको नए जीएसटी नियमों के बारे में पता होनी चाहिए

असंख्य केन्द्रीय और राज्य करों को बदलकर, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया। जीएसटी के कठिन नियमों और दरों  के कारण छोटे व्यापारी तथा निर्यातक इससे संतुष्ट नहीं हो सके और इससे आने वाली समस्याओं के बारे में शिकायतें शुरू हुईं। जीएसटी को लागू हुए तीन महीने हो चुके हैं और इसके कारण आने वाली समस्याएं भी उजागर हो चुकी हैं, माल एवं सेवा कर समिति (जीएसटी समिति) ने इसमें कुछ नए सुधार किए हैं। कई प्रकार की वस्तुओं की दरों में कटौती करते हुए माल एवं सेवा कर निर्यातकों और छोटे व्यापारियों के लिए त्रि-मासिक आधार पर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी गयी है। शुक्रवार को जीएसटी परिषद की नौ घंटे की लंबी बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा “जीएसटी परिषद ने पिछले तीन महीनों के कार्यान्वयन के अनुभव पर विचार किया है  और छोटे व्यापारियों को इसमे राहत दी है। जीएसटी की दरों में मध्यम और छोटे करदाताओं का अनुपालन भार घटा दिया गया है।” जीएसटी परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध मुताबिक, प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम को तथा हितधारकों की व्यापक प्रतिक्रिया पर समिति की शिफारिशों के लिए बधाई दी। माल एवं सेवा कर की सिफारिशों पर यहाँ व्यापक जानकारी दी गई है।

  • माल और सेवा कर से संबंधित नए परिवर्तनों के अनुसार, 5 करोड़ रुपये के वार्षिक कुल बिक्री वाले कारोबार को मासिक आधार पर दाखिल करने के आयकर रिटर्न देने के बजाय त्रि-मासिक आयकर रिटर्न देने की अनुमति दी गई है।
  • माल एवं सेवा कर समिति द्वारा किए गए परिवर्तनों के अनुसार, करदाताओं को संरचना योजना के अनुसार पिछले 75 लाख रुपये के वार्षिक कारोबार की तुलना में एक करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार की अनुमति प्रदान की गई है।
  • रचना योजना की युक्तियों की जांच के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया जाएगा।
  • छोटे पैमाने पर सेवा प्रदाताओं की अनुपालन लागत को कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने उपाय अपनाया है। जिन सेवा प्रदाताओं का कुल वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये से कम है और वे सेवाओं की अंतरराज्यीय कर योग्य आपूर्ति कर रहे हैं तो उन्हें पंजीकरण कराने में छूट दी जाएगी।
  • जीएसटी परिषद द्वारा यह तय किया गया था कि 1.5 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले करदाताओं को माल की आपूर्ति के कारण अग्रिमों की प्राप्ति के समय जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी आपूर्ति पर जीएसटी केवल तब ही देना होगा जब माल की आपूर्ति की जाएगी।
  • छोटे अपंजीकृत व्यवसायों के सामने आने वाली समस्याओं को संबोधित करते हुए, जीएसटी में हालिया माल एवं सेवा कर से छूट पाने वाले अपंजीकृत व्यापारियों को माल एवं परिवहन संस्था द्वारा (जीटीए) सेवाएं प्रदान की जाएगी।
  • टीडीएस / टीसीएस प्रावधानों का पंजीकरण और संचालन, मार्च 2018 तक स्थगित किया जाएगा।
  • जीएसटी परिषद द्वारा घोषित परिवर्तनों के अनुसार, जुलाई-सितंबर, 2017 की तिमाही के लिए संरचना योजना के तहत करदाता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-4 में वापसी दर्ज करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2017 तक बढ़ा दी जाएगी। साथ ही, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2017 के महीने के लिए एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-6 में वापसी दर्ज करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2017 तक बढ़ा दी जाएगी।
  • शेष वित्तीय वर्ष में, निर्यातकों को एक छूट की श्रेणी के तहत 0.1 प्रतिशत के जीएसटी का नाममात्र भुगतान करना होगा। हालांकि, हर निर्यातक के लिए एक नया डिजिटल ई-वॉलेट सिस्टम अप्रैल 2018 तक सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा।
  • जीएसटी परिषद द्वारा निर्यातकों के लिए छः महीने की कर राहत की घोषणा की गई है।
  • जीएसटी से संबंधित नए सुधारों के अनुसार, 27 प्रकार की वस्तुओं की दर को घटाकर परिषद ने कटौती की है।
  • स्कूल के बच्चों के लिए फूड पैकेट (आईसीडीएस) पहले की दर 12% के बजाए अब 5% की दर पर लगाया जाएगा।
  • कटे हुए सूखे आम, गुजराती खाकरा, बिना ब्रांड वाली नमकीन, बिना ब्रांड वाली आयुर्वेद औषधियों की अब जीएसटी दर 12% से कटौती होकर 5% रह गई है।
  • मानव निर्मित सूत पर पहले 18% की दर की तुलना में अब कर की दर 12% कर दी गई है।
  • नॉन-मार्बल और ग्रेनाइट पत्थर, डीजल इंजन के पार्ट, पंप के पार्ट और स्टेशनरी आइटम पर अब दर 28% से 18% कर दी गई है।
  • खाद्य वस्तुओं, जरी और प्रिंटिग वाली वस्तुओं पर टैक्स दर 12% से घटाकर 5% तक कर दी गई है।

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