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विभिन्न माल और सेवा कर (जीएसटी) फॉर्म

November 7, 2017
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माल और सेवा कर(जीएसटी) फॉर्म

भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई को माल और सेवाओं पर लगाए गए कर की शुरुआत की गई थी। माल और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को जीएसटी के नाम से जाना जाता है, 1 जुलाई को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों में फेर-बदल किया गया है। जीएसटी के साथ, इसकी प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है क्योंकि इससे उपभोक्ता कई बार के बजाय सिर्फ एक बार ही कर का भुगतान करने में सक्षम होंगें। अक्टूबर में, माल और सेवा कर समिति ने जीएसटी आर-2 और जीएसटी आर-3 फॉर्म भरने की समय सीमा एक महीने बढ़ा दी है। अब जीएसटी आर-2 फॉर्म 30 नवंबर तक भरे जा सकते हैं और जीएसटी आर-3 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित की गई है।

जीएसटी के विभिन्न फॉर्म हैं, लेकिन नीचे प्रमुख फार्मों का एक विश्लेषण प्रस्तुत है।

जीएसटी आर-1 फॉर्म

जीएसटी आर-1 फॉर्म में, करदाता को बाहरी आपूर्ति के बारे में विवरण देना होगा, जो प्रासंगिक अवधि के लिए खरीदार द्वारा निर्मित होता है। इस फॉर्म को एक विस्तृत आधार पर पूर्तिकार के जरिए भरना होगा। वापसी के समय के लिए खरीदार को हर लेन देन के चालान का विवरण प्रस्तुत करना होगा। आमतौर पर, किसी विशेष महीने में जीएसटी आर-1 फॉर्म को अगले महीने की 10 तारीख तक भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जून के महीने में जीएसटी आर-1 फॉर्म को 10 जुलाई तक या उससे पहले भरना होगा।

जीएसटी आर-2 फॉर्म

जीएसटी आर-2 में, करदाता को सभी आवक आपूर्ति का विवरण देना होता है। जीएसटी आर-2 में कर अवधि की खरीदारियों का विवरण भरना होता है। इस फॉर्म में, प्राप्तकर्ता आपूर्ति दाताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की रसीद दर्ज करते हैं। जब आपूर्ति कर्ता जीएसटी आर-1 फॉर्म में महीने के दौरान उनके द्वारा की गई सभी बिक्री की जानकारी भर देते हैं, उसके बाद जीएसटी आर-2 प्राप्तकर्ताओं द्वारा भरा जाता है। एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा एक महीने की सभी खरीद व लेनदेन के विवरण को जीएसटी आर-2 में शामिल करना होगा। अगले महीने के 15 वें दिन तक जीएसटी आर-2 फॉर्म भरा जा सकता है। इस फॉर्म को जीएसटी-1 फॉर्म के भरने के पाँच दिन बाद भरना होता है।

जीएसटी आर-3 फॉर्म

जीएसटी आर-2 के बाद भरा जाने वाला फॉर्म जीएसटी आर-3 है, जो एक ऑटो-पॉप्युलेट फॉर्म है। यह फॉर्म जीएसटी आर-1 और जीएसटी आर-2 के विवरण पर आधारित होता है। जीएसटी आर-3 एक समेकित मासिक वापसी का प्रतिनिधित्व करता है। इस फॉर्म में बाहरी (जावक) आपूर्ति पर संचितकर और कर देन दारी शामिल होने के साथ-साथ आवक आपूर्ति पर एक पंजीकृत कंपनी या व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान का विवरण देना होता है। जीएसटी आर-3 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अगले महीने की 20 तारीख निर्धारित की गई है।

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