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पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें?

February 17, 2018
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पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें?

पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें?

आपके पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं- ऑनलाइन और ऑफलाइन। हालाँकि, ये दोनों ही प्रक्रियाएं भारत के नागरिकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं। अपना समय बचाने के लिए, आप ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर विचार कर सकते हैं।

पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

ऑनलाइन आवेदन करने और निकटतम पासपोर्ट सेवा केन्द्र का पता लगाने के लिए निम्न लिंक पर जाएं:

passportindia.gov.in/AppOnlineProject/

एप्लिकेशन स्टेटस (आवेदन की स्थिति) को इसका उपयोग करके ट्रैक किया जा सकता है।

पासपोर्ट फॉर्म भरने के दौरान याद रखने योग्य बिन्दु-

पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) फार्म को भरते समय जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो इस प्रकार हैं:

  • हमेशा बड़े अक्षरों का उपयोग करें और दो शब्दों के बीच एक खाली बॉक्स छोड़ दें।
  • केवल काले या नीले पेन का प्रयोग करें, स्याही पेन या पेंसिल का प्रयोग न करें।
  • अधिलेखन (ओवरराइटिंग) से बचें और बॉक्स में दी गई संख्या के अंतर्गत सभी जानकारी दर्ज करने का प्रयास करें।

सामान्य कोटा और तत्काल कोटा

आम तौर पर निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए 8 दिन लग जाते हैं। यदि सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो पासपोर्ट को आवेदक तक पहुँचने के लिए लगभग 3 सप्ताह लग जाते हैं। तत्काल प्रणाली के तहत, पासपोर्ट को केवल 3 दिनों के अन्दर ही तुरंत भेजा जाता है।

नए पासपोर्ट के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज  

  • जन्मतिथि और नागरिकता का प्रमाण।
  • लेटरहेड पर एक मानव संसाधन प्रमाण पत्र, या स्कूल / कॉलेज का प्रमाणिक प्रमाण पत्र।
  • आपके नाम पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बिल, टेलीफोन बिल या पानी का बिल के साथ एक स्थायी पता प्रमाण।
  • बैंक खाते का विवरण, मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड)।
  • यदि कोई विवाहित है तो इस मामले में वह पति या पत्नी के पासपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न कर सकता है और यदि अविवाहित है तो अपने माता-पिता के पासपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न कर सकता है।

पासपोर्ट को अपडेट और पुनः जारी करना

स्थायी पते में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन (शादी से पहले या बाद में उपनाम जोड़ना) के मामले में पासपोर्ट का अद्यतन करना बहुत महत्वपूर्ण है।

पासपोर्ट खराब हो जाने या चोरी के मामले में, पासपोर्ट को पुनः जारी करने की आवश्यकता होती है। पासपोर्ट को अद्यतन (अपडेट) या पुनः जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है।

  • अदालत से नोटरीकृत शपथ पत्र (नोटराइज्ड एफिडेविट) (जिसे शपथ पत्र भी कहा जाता है)  इस तथ्य को मंजूरी देता है कि नाम बदल दिया गया है या उपनाम जोड़ा गया है।
  • यदि कोई अविवाहित लड़की से विवाह करने के लिए उसका नाम बदलता है, तो नोटरीकृत विवाह प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को एक संयुक्त तस्वीर के साथ अनिवार्य रूप से दिखा सकता है।
  • यदि नाम बदला गया है और उपनाम जोड़ा गया है, तो किसी भी दैनिक समाचार पत्र (स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों) में एक विज्ञापन प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिसमें नये नाम और स्थायी पते का उल्लेख किया गया हो। इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के बाद ही पासपोर्ट के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किया जा सकता है।
  • पासपोर्ट के लिए पंजीकरण कराने के बाद, पुलिस सत्यापन कराना भी आवश्यक है ताकि पासपोर्ट गलत हाथों में न जाए और यह पासपोर्ट कार्यालय से अनुमोदन करने के बाद 21 दिनों के अन्दर ही करवाया जाना चाहिए, नहीं तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इससे आपको पासपोर्ट का पुनः सत्यापन कराना पड़ेगा।

नोट: पुलिस स्टेशन पर जाने से पहले सभी असली दस्तावेज/ मान्य प्रमाण, सभी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटो कॉपी ले जाना चाहिए। इसके अलावा, समय को ध्यान में रख कर प्रभारी पुलिस अधिकारी के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, ताकि वह दिए गए पते के आधार पर सत्यापन के समय मौजूद हो।