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उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2017 – उपभोक्ता अधिकार पर एक नजर

December 27, 2017
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उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2017 - उपभोक्ता अधिकार पर एक नजर

“मैं तुम्हें उपभोक्ता अदालत में तक ले जाऊँगा” यह एक धमकी है, जो आपको असंतुष्ट ग्राहकों द्वारा पूरे देश में सुनाई देगी। यद्यपि दुर्भाग्य से, यह सेवा प्रदाताओं की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए काफी नहीं रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है, हालांकि ऐसी संभवना है कि भारतीय उपभोक्ता के अधिकार को मजबूत कानूनी समर्थन मिल सकता है और भारत जल्द ही एक क्रेता (खरीददार) बाजार बन जाएगा। ई-कॉमर्स उद्योग में कठोर विकास और नए कर सुधारों को देखते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काया पलट (जीर्णोद्धार करना) करना अनिवार्य हो गया है।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2017

उपभोक्ता शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक बेहतर तंत्र की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना और विशेष रूप से ऑनलाइन बिक्री और ई-कॉमर्स के संबंध में व्यापार संबंधी अप्रियता को दूर करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के शीतकालीन सत्र में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2017 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगर मंजूरी मिल गई, तो यह विधेयक 1986 में लागू हुए पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह लेगा और देश में उपभोक्ता अधिकारों और कानून में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। अक्टूबर में, केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था, “उपभोक्ता सशक्तीकरण नए कानून के मुख्य घटक में से एक है। भ्रामक विज्ञापनों के साथ और भी कड़ाई से पेश आना होगा।”

1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

इससे पहले कि हम इस नए विधेयक के पारित होने पर मिलने वाली सुविधाओं पर गौर करें, हमें मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को जानना चाहिए, जो संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। 31 साल पहले जब यह विधेयक पारित किया गया, तब से भारतीय बाजार में बहुत परिवर्तन हो चुका है। वर्ष 2016 तक, देश में खुदरा उपभोक्ता खर्च करीब 750 बिलियन अमरीकी डॉलर का अनुमान था। अकेले खुदरा ई-कॉमर्स की बिक्री अमेरिकी बिलियन डॉलर में हुई थी। स्मार्टफोन अब दुकान की खिड़कियों के समकक्ष हो गए हैं और कैशलेस (डिजिटल) भुगतान, विज्ञापन में नवाचार, बहु-स्तरीय वितरण मॉडल नए गेम परिवर्तक हैं। 1986 में, जब कानून बनकर तैयार हुआ, तो इन घटनाओं में से कोई भी पूर्वानुमानित नहीं था। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी और अनुचित ई-कॉमर्स व्यवसायों से बचाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1991 में, 1993 में और फिर 2002 में संशोधन किया गया था। हालांकि, ये सभी संशोधन भारतीय बाजारों की बदलती गतिशीलता के साथ तालमेल रखने में नाकाम रहे।

दो साल पहले, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 10 अगस्त 2015 को लोकसभा में पेश किया गया था। सरकार ने आम जनता और विभिन्न सरकारी विभागों को टिप्पणियों और सुझावों के लिए आमंत्रित किया था। अब, इनमें से कई लोगों को सम्मिलित किया गया है, शीतकालीन सत्र में, विधेयक को फिर से शुरू किया जा सकता है।

नए संरक्षण उपभोक्ता विधेयक की सुविधाएं

ई-कॉमर्स उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण, नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संशोधनों का प्रस्ताव देगा, जो कि इस अधिनियम के दायरे के तहत सभी लेनदेन ऑनलाइन होंगे। वर्तमान में किसी शिकायत के मामले में, उपभोक्ता केवल लेनदेन के स्थान पर मामला दर्ज कर सकता है, जो अक्सर विक्रेता का स्थान होता है। यह अधिनियम उपभोक्ता की शिकायतों को निवास स्थान से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग या न्यायालय तक पहुँचाने में सुविधा प्रदान करेगा।

  • इस विधेयक के तहत, उत्पाद या सेवा पर, दुर्घटना पर, घायल होने पर, उपभोक्ता का गलत निर्माण से हुए नुकसान पर, गुणवत्ता की कमी पर, गलत लेबल लगाने पर, चेतवानी देने पर या भ्रामक प्रचार करने परभी कार्यवाही की जाएगी।
  • विधेयक की प्रमुख सुविधाओं में से एक, जो विवादास्पद मुकदमे और अनावश्यक मुकदमों को कम करके, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को फायदा पहुँचाएगी। इस विधेयक का लक्ष्य है कि एक पार्टी द्वारा विवादास्पद मुकदमा और आधारहीन शिकायत दर्ज करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लेकर दंडित करेगी।
  • नए विधेयक द्वारा प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों में से एक अन्य 1872 के भारतीय संविदा अधिनियम का पुनर्मूल्यांकन है –ऐसा अधिनियम, जिस पर किसी भी अनुबंध की शर्तों की वैधता को बरकरार रखा जाता है। नया विधेयक संविदा के अनुचित नियम रखेगा, जो अनुबंध कानून को अधिक से अधिक गुंजाइश दे सकता है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2017 (यदि मंजूरी मिल गई) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के लिए राह बना देगा। यह प्राधिकरण अन्य देशों जैसे कि अमेरिका में व्यापारिक आयोगों की दिशा पर कार्य करेगा। यह एक आयुक्त की अध्यक्षता में होगा और इन शिकायतों की पूछताछ में तेजी लाई जाएगी और जाँच के जरिए उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन का खुलासा किया जाएगा, साथ ही उचित न्यायालय में कानूनी कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। यह क्लास एक्शन (सामूहि कार्यवाही) मुकदमे को आरंभ कर उनकी जाँच भी करेगा, ऐसे मामलों में उपभोक्ता सामूहिक रूप से शिकायत करते हैं और उनकी शिकायतें लगभग एक जैसी होती हैं।