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पीएफ (प्रोवीडेंट फंड) का पैसा ऑनलाइन कैसे निकालें?

July 23, 2018
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पीएफ (प्रोवीडेंट फंड) का पैसा ऑनलाइन कैसे निकालें?

भविष्य निधि, जिसे पेंशन फंड के रूप में भी जाना जाता है। यह सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को प्रदान की गई संचित राशि होती है। यह एक बड़ी वित्तीय बचत है जो वृद्धावस्था के दौरान प्रत्येक कर्मचारी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में पीएफ का पैसा निकाला भी जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), जो वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक है, यह कर्मचारियों की भविष्य निधि को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

पीएफ (प्रोवीडेंट फंड) राशि निकालने के लिए दो तरीके हैं-

  • ऑनलाइन और
  • ऑफलाइन (निकासी फॉर्म जमा करके)

निकासी फार्म भरने के दो विकल्प हैं।

  • केवल पीएफनिकासी – इसके लिए फॉर्म 19 भरा जाएगा।
  • केवल पेंशननिकासी – पेंशन निकासी के लिए फार्म 10सी भरा जाएगा।

फॉर्म 19 – जब कोई जमा पीएफ निकालता है उसे”अंतिम भुगतान” के रूप में भी जाना जाता है, इसके लिए फॉर्म 19 भरा जाता है। इस फॉर्म में हर किसी को अपना व्यक्तिगत विवरण और नौकरी का विवरण भरने की आवश्यकता पड़ती है जिसमें नौकरी छोड़ने की तारीख, नौकरी छोड़ने का कारण, नौकरी ज्वाइन करने की तारीख, पैन, यूएन और आधार संख्या, बैंक खाते का विवरण, पूर्ण डाक पता इत्यादि शामिल हैं।

फॉर्म 10 सी-

10 साल की नौकरी के बाद पेंशन के रूप में जमा पीएफ को निकालने के लिए फॉर्म 10 सी भरा जाएगा। पेंशन राशि, कर्मचारी पेंशन योजना 1950 द्वारा विनियमित होती है, जबकि पीएफ राशि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 द्वारा विनियमित होती है।

ऑनलाइन पीएफ निकासी के तरीके-

ऑनलाइन निकासी की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसमें कम समय लगता है।

ऑनलाइन पीएफ निकासी के लिए केवल आपको कुछ दिशा-निर्देशों का पालन करने की जरूरत है।

  • एक उम्मीदवार ईपीएफओ पोर्टल पर निकासी (विड्राल) का दावा पेश कर सकता है।
  • लिंक- https://epfindia.gov.in/

ऑनलाइन पीएफ निकासी कैसे करें?

  • ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करें और यूएएन और पासवर्ड डालें।
  • “मैनेज” टैब पर क्लिक करें और‘ हमारी सेवाएं’ ऑप्शन चुनें।
  • ड्रॉप-डाउन मेनू लिस्ट से “क्लेम” आप्शन पर क्लिक करें।
  • ड्रॉप डाउन मेनू खुलने पर ‘मैं अप्लाई करना चाहता हूं’ शीर्षक वाले विकल्प के तहत निकासी (पूर्ण, आंशिक या आधा) के प्रारूप का चयन करें।
  • क्लेम जेनरेट होता है, फिर स्वीकृति के बाद, पीएफ राशि 10 दिनों के भीतर ही ग्राहक के खाते में जमा हो जाती है।

नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया यूएनए नम्बर उम्मीदवार के लिए जानना बहुत जरूरी है और यह वेतन पर्ची पर मुद्रित होता है। पीएफ राशि का दावा करने से पहले, व्यक्ति को केवाईसी दस्तावेज को पूरा करने की जरूरत है और बैंक विवरण भी भरना होगा। यूएएन नंबर भी एक्टिवेट होना चाहिए।

यदि आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं तो अपने पीएफ ऑनलाइन का दावा कर सकते हैं-

  • आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए।
  • आपका मोबाइल नंबर यूएएन के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
  • आपके बैंक का विवरण यूएएन से जुड़ा होना चाहिए।
  • आपका पैन और आधार ईपीएफओ डाटाबेस से जुड़ा होना चाहिए।

 

यदि ग्राहक अपने यूएएन नंबर से अनजान है तो-

ऊपर दिए गए लिंक पर जाएं और “अपनी यूएन स्थिति जानें” नामक टैब पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण भरें।

  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा जाएगा।
  • मैसेज के माध्यम से प्राप्त प्रमाणीकरण पिन भरें।
  • यूएएन नंबर भी मैसेज के माध्यम से ग्राहक को भेजा जाएगा।

 

यूएएन संख्या को एक्टिवेट करने के लिए दिशा निर्देश-

  • ईपीएफओ वेबसाइट पर जाएं और “कर्मचारियों के लिए” विकल्प पर क्लिक करें।
  • “हमारी सेवाएं” विकल्प का चयन करें।
  • अब, “सदस्य यूएएन / ऑनलाइन सेवाएं” पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर यूएएन पोर्टल दिखाई देने पर “अपना यूएएन एक्टिवेट करें” विकल्प चुनें।
  • प्रमाणीकरण पिनकोड जेनरेट करने और यूएएन को एक्टिवेट करने के लिए फॉर्म भरें।
  • इसके लिए एक पुष्टिकरण मैसेज के साथ-साथ एक पासवर्ड पंजीकरण मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

 

पीएफ ऑफलाइन कैसे निकालें?

पीएफ ऑफलाइन निकासी के लिए, आवेदक को एक फिजिकल फॉर्म जमा करना होगा।

आवेदक संयुक्त समग्र दावा प्रपत्र को डाउनलोड करके भर सकते हैं। इसके बाद इसे नियोक्ता द्वारा सत्यापित किए बिना ही संबंधित न्याय क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जमा करें। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो ईपीएफ समग्र दावा प्रपत्र नियोक्ता द्वारा सत्यापित होने के बाद संबंधित न्याय क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय में जमा किया जाएगा।

कब कोई व्यक्ति पीएफ वापस निकाल सकता है –

किन मामलों में पीएफ वापस लिया जा सकता है-

  • यदि आपने अपनी नौकरी बदल दी है या आप दस साल या उससे कम समय में अन्य कारणों से अपनी पीएफ राशि वापस लेना चाहते हैं तो आपको समग्र दावा प्रपत्र भरना होगा। फिर आपको राशि निकालने के लिए “अंतिम पीएफ बैलेंस” विकल्प और फिर “पेंशन निकासी” विकल्प को चुनना होगा।
  • यदि आप नौकरी बदल चुके हैं तो उसी पीएफ खाते को चालू रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि यही पीएफ राशि भविष्य में संचित बचत के रूप में कार्य करेगी।
  • यदि आप नौकरी करते समय 50 साल और उससे अधिक आयु के हैं तो आप पीएफ बैलेंस निकालने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हुए 10 साल या उससे अधिक समय पूरा कर चुके हैं और आपकी उम्र 50-58 साल के बीच है तो आपके पास कम पेंशन लेने का विकल्प है। राशि निकासी के लिए आपको फॉर्म 10 डी जमा करना होगा और इसे समग्र दावा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।
  • यदि आप 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और सेवानिवृत्त होना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी पीएफ राशि निकाल सकते हैं। पूर्ण पेंशन का दावा करने के लिए, आपको वैसा ही फॉर्म 10 डी जमा करना होगा।
  • यदि कोई व्यक्ति दो महीने या उससे अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह प्रदान की गई पूरी पीएफ राशि वापस ले सकता है बशर्ते उस स्थिति को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

सूचनाः यदि एक नौकरी को दूसरी नौकरी में बदलने के बीच दो महीने का अंतर है, तो पूरी पीएफ वापसी को अवैध और पीएफ नियमों और विनियमों के खिलाफ भी माना जाता है।

कुछ मामलों में आंशिक पीएफ वापस लिया जा सकता है-

क्रम संख्या

निकासी के लिए कारण का ब्यौरा

निकासी के लिए सीमा

सेवा मानदंडों के वर्षों की संख्या

अन्य स्थितियां

1 शादी कोई कर्मचारी ईपीएफ के 50% हिस्से को वापस ले सकता है 7 साल बेटे / बेटी, भाई / बहन सहित स्वयं या परिवार के सदस्यों के विवाह के लिए।
2 शिक्षा कर्मचारी की ईपीएफ में योगदान के 50% हिस्सेदारी तक 7 साल खुद की शिक्षा के लिए या कक्षा 10 पास करने के बाद अपने बच्चों के लिए
3 जमीन / घर की खरीद या मकान बनवाना भूमि के लिए – मासिक वेतन के 24 गुना तक + डीए (महंगाई भत्ता)

घर के लिए – मासिक वेतन के 36 गुना तक + डीए

5 साल भूमि या घर कर्मचारी या उसके जीवन साथी या दोनों के से नाम पर पंजीकृत होना चाहिए।
4 होम लोन चुकाने के लिए ईपीएफ में कर्मचारी के योगदान और नियोक्ता योगदान दोनों से 90% तक 10 साल iसंपत्ति कर्मचारी या पति / पत्नी या उन दोनों के नाम पर होनी चाहिए

iiनिकासी की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब होमलोन से संबंधित ईपीएफ द्वारा मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जायें।

iii पीएफ खाते में धन की राशि (या पति / पत्नी के साथ) ब्याज सहित, 20,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए।

5 घर का नवीनीकरण मासिक वेतन के 12 गुना तक 5 साल संपत्ति कर्मचारी या पति / पत्नी या दोनों के नाम पर की जानी चाहिए।
6 सेवानिवृत्ति से थोड़ा पहले ब्याज के साथ कुल संचित शेष राशि का 90% तक वह 57 साल का हो जाएं (हालिया संशोधन के अनुसार) व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए

 

 

ईपीएफ कस्टमर केयर

कस्टमर केयर, धन वापसी और ट्रांसफर विसंगतियों प्रश्नों से संबंधित मामलो के प्रश्नों को हल करता  है। यह सम्बंधित मामलों में होने वाली देरी व ट्रांसफर क्लेम की समस्याओ से भी निपटता है। आगे की पूछताछ के मामले में, आप क्षेत्रीय ईपीएफ कार्यालय के संपर्क नंबर और ईमेल आईडी के जरिए पूछताछ कर सकते हैं।

कस्टमर केयर

  • ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर जाएं – http://www.epfbng.kar.nic.in/
  • ‘हमसे संपर्क करें’ पर क्लिक करें।
  • ईपीएफ क्षेत्रीय कार्यालय के टोल फ्री नंबर चेक करें और सहायता के लिए कॉल करें।

 

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पीएफ का पैसा ऑनलाइन कैसे निकालें?
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यहां ऑनलाइन पीएफ निकासी की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है।
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