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डीडीए आवास योजना, दिल्ली

July 3, 2017


dda-housing-scheme-hindiशहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने 30 जून 2017 को नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आवास योजना की शुरुआत की। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई है, इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का भारत के मध्यवर्गीय परिवारों को 2022 तक किफायती आवास प्रदान करने का एक सपना है।

नायडू ने नई दिल्ली में निर्माण भवन में एक सभा को बताया कि इस आवास योजना में घरों को ज्यादा संपन्न नहीं बनाना है बल्कि यह घरों को अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक कदम है।

इस योजना में प्रस्तावित 12,000 फ्लैट मुख्य रूप से रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज, जसोला, पीतमपुरा और पश्चिम विहार में स्थित हैं। डीडीए की 2014 आवास योजना के 12,000 फ्लैटों में से 10,000 फ्लैट क्रियान्वित है जबकि  2000 खाली पड़े हैं। फ्लैटों के निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है।

डीडीए ने पर्याप्त रूप से आवेदन फॉर्म जारी किये हैं और यह सुनिश्चित किया है कि सब कुछ व्यवस्थित है, क्योंकि कई जटिल समस्याएं इस योजना को शुरू करने में बाधा बन रही हैं।

डीडीए ने आवेदन फार्मों की बिक्री के लिए एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कैनरा बैंक सहित 10 बैंकों के साथ करार किया है। इस योजना से संबंधित लेनदेन भी इन्हीं 10 बैंकों में किये जायेंगे।

पात्रता

  • फ्लैट के लिए 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक को अपने, अपनी पत्नी या परिवार के बच्चों के नाम पर दिल्ली में किसी भी फ्लैट या भूखंड का मालिक नहीं होना चाहिए।
  • प्रति व्यक्ति केवल एक ही आवेदन कर सकता है।
  • पति और पत्नी दोनों अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को फ्लैट आवंटित किया जाता है, तो केवल एक ही व्यक्ति फ्लैट की योजना का लाभ उठा सकता है।
  • आवेदकों को सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक महीने का समय मिलेगा।
  • डीडीए फ्लैट योजना में लकी ड्रॉ 2017, जुलाई / अगस्त के पहले सप्ताह में होंगे और अक्टूबर 2017 में विजेताओं को फ्लैट दे दिये जाएगें।
  • भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, चेक या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है।

योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक के पास पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास स्व-प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में से कोई भी होना चाहिए।
  • बैंक पासबुक की स्व-प्रमाणित फोटो कॉपी।
  • आवेदक ने 2016-17 वर्ष में निर्धारित तिथि में आयकर रिटर्न जमा किया हो।
  • आवेदक वर्तमान में जहाँ निवास कर रहा है। उस संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण देना होगा।
  • आवेदक अगर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य आरक्षित श्रेणियों और शारीरिक रूप से विकलांग है, तो इसका प्रमाण देना होगा।