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अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अनुसूचित जातियों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ करने की घोषणा की

June 21, 2017


punjab-cm-announced-loan-waiver-for-SCs-hindiपंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में घोषणा की थी उनकी सरकार अनुसूचित जाति के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों का 50,000 रुपये तक का ऋण माफ करेगी। ये ऋण राज्य अनुसूचित जाति निगम और राज्य पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा दिए गए थे।

अमरिंदर सरकार पहले से ही पिछड़े वर्ग के उत्थान के साथ-साथ समाज में महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने के लिए अन्य योजनाओं का शुभारंभ कर चुकी है जिनमें से कुछ शामिल हैं।

  • सरकार ने नौकरियों में आरक्षण के साथ अनुसूचित जातियों के सभी खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए बैकलॉग को साफ किया है।
  • सरकार 2017-2018 की अवधि में एक नई योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों को रहने के लिए मुफ्त घर आवंटित करेगी। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी कम लागत वाला घर आवंटित करेगी। यह योजना बजट सत्र के दौरान घोषित की जाएगी।
  • शहरी विकास विभाग द्वारा सभी आवंटन में अनुसूचित जाति को गृह निर्माण में 30 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के आरक्षण में 3 प्रतिशत की वृद्धि भी करेगी।
  • राज्य में घरों के आवंटन के समय महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • साथ ही वार्षिक पेंशन आय की सीमा में भी वृद्धि होगी।
  • पिछली सरकार द्वारा नामांकित पेंशन उपभोक्ताओं में से नकली लोगों को हटाने के लिए सरकार फिर से सत्यापन करवा रही है।
  • राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रदान किये जाने वाले लाभों में गरीब ईसाई और मुस्लिम परिवारों को भी शामिल किया जायेगा। इन लाभों में मुफ्त बिजली, पेंशन, ऋण छूट और छात्रवृत्ति को शामिल किया जाएगा।
  • आशीर्वाद और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को संसोधित वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे।
  • वेंचर कैपिटल फंड (उद्यम पूंजी निधि) और आटा-दाल योजना के अन्तर्गत ऋण के प्रावधान पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
  • शगुन और आशीर्वाद परियोजनाओं में वृद्धि करने का विचार किया जा रहा है।
  • वित्तीय लाभों के संबंध में किए गए फैसले, योजना की राशि में वृद्धि और ऋण का प्रावधान बजट सत्र में घोषित किया जाना है।
  • सरकार ने मुसलमानों और ईसाइयों के मृत शरीर को दफन करने के लिए (कब्रिस्तान) भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है।
  • वर्तमान राज्य में महिला आयोग को मजबूत किया जाएगा ताकि पीआरआई (पंचायती राज संस्था) और यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) में महिलाओं के लिए 50% की वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं / लड़कियों के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया जा सके और सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों को नर्सरी से पीएच.डी. तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जा सके।