आधार को पैन से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि कल – प्रश्न और प्रक्रिया
भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना के अनुसार, जो पैन (स्थायी खाता संख्या) जारी किए गए हैं, उन्हें अपने आधार नंबर के 12 अंकों की अद्वितीय पहचान के साथ लिंक कराना होगा। 1 जुलाई 2017 तक इस बॉयोमेट्रिक आधार संख्या को पैन से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके पास कल तक का समय है। यहाँ कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो इस मुद्दे को स्पष्ट करने में मदद करेंगे –
आधार को पैन से जोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है? यह कैसे मदद करेगा?
एक पैन कार्ड (स्थायी अकाउंट नंबर) में 10 अंको का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जो आयकर विभाग द्वारा भारत में सभी कर भुगतान करने वाली संस्थाओं को जारी किया जाता है जो किसी व्यक्ति या किसी ईकाई के सभी कर योग्य लेनदेन पर नजर रखने में सरकार की मदद करता है। पैन पहचान के प्रमाण के रूप में भी होता है हालांकि पिछले दिनों में, कई संस्थाएं एकाधिक पैन धारण करके करों से बच रही हैं। आधार एक अद्वितीय पहचान प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति के बॉयोमेट्रिक डेटा शामिल होते हैं। इस प्रकार आधार को पैन के साथ लिंक करके प्रमाण पत्र के रूप में सत्यापित किया जायेगा, इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड है।
दोनों को एक साथ जोड़ने से आयकर चुकाने में आसानी होगी। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार के डेटाबेस में पंजीकृत है तो आप एसएमएस द्वारा भी अपने रिटर्न को सत्यापित करने में सक्षम होंगे।
पैन को आधार नंबरों के साथ जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? यदि मेरी आय कर योग्य सीमा से कम है तो क्या होगा?
प्रत्येक पैन कार्ड धारक को इसे उसके आधार नंबर से लिंक होना होगा। यहाँ तक कि अगर आपकी आय वर्तमान मानदंडों के अनुसार, आयकर के अन्तर्गत नहीं आती है फिर भी 1 जुलाई 2017 से पहले लिंक किया जाना अनिवार्य है।
मैं अपने आधार को पैन के साथ कैसे जोड़ सकता हूं?
आधार को पैन नंबर से जोड़ने के लिए समय सीमा सीमित हो सकती है, प्रक्रिया बहुत आसान है। यहाँ बताया गया है कि आप कुछ मिनटों में कैसे अपने आधार को पैन के साथ जोड़ सकते हैं –
- चरण 1 – अपने 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक पैन नंबर, पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/UserLogin/LoginHome.html
- चरण 2 – डैशबोर्ड के ऊपर स्थित विभिन्न टैब से प्रोफाइल सेटिंग चुनें। ड्रॉपडाउन विकल्प से “लिंक आधार” का चयन करें।
- चरण 3 – आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग प्रदर्शित किया जाएगा। अपना आधार नंबर डालें और स्क्रीन पर कैप्चा कोड की पुष्टि करें। “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें। नेत्रहीन उपयोगकर्ता कैप्चा कोड की पुष्टि करने की बजाय ओटीपी के माध्यम से भेजा जाने वाला एक पासवर्ड (वन टाईम पासवर्ड) पूछ सकते हैं।
पैन और आधार में आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग का मिलान करके लिंक पूरा किया जाता है। स्क्रीन पर पॉपअप “आधार-पैन लिंकिंग सफलतापूर्वक पूरा हो गया है” प्रदर्शित करता है।
कृपया ध्यान दें – पैन को आधार के साथ लिंक कराने के लिए, इन दोनों का डेटाबेस जैसे जन्म तिथि और लिंग समान होना चाहिए। यदि दोनों डेटाबेस के नामों में मामूली मेल नहीं है तो एक आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अगर नाम पूरी तरह से अलग है तो आपको पैन या आधार डेटाबेस में नाम बदलवाने के लिए संकेत दिया जायेगा।
क्या इन दोनों को लिंक कराने लिए कोई अन्य प्रक्रिया है?
यदि आपके मोबाइल नंबर से दोनों डेटाबेस पंजीकृत है तो आधार संख्या को पैन के साथ एसएमएस के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है।
एसएमएस से लिंक करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज में यूआईडीपीएएन लिखें फिर <स्पेस> <12 अंकों का आधार नंबर> <स्पेस> <10 अंकों का पैन नंबर> इसे 567678 या 56161 नंबर पर पर भेज दें।
उदाहरणः यूआईडीपीएएन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ए बी सी डी ई 1 2 3 4 एफ
अगर 30 जून 2017 तक मैं अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराता, तो क्या होगा?
यदि 1 जुलाई तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया गया तो आप करों का भुगतान नहीं कर पायेंगे। सरकार बिना आधार कार्ड के लिंक पैन कार्ड को निरस्त करने का विचार कर रही है।
अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या होगा?
9 जून 2017 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए एक फैसले के अनुसार, यदि आप आधार कार्ड धारक हैं तो उसे पैन के साथ लिंक कराना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न का ब्यौरा नहीं दे पाएंगे।
क्या पैन को आधार से जोड़ने के लिए समय सीमा कम है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह कार्य आसान नहीं है। केवल 1.22 करोड़ ऐसे करदाता हैं जिन्होंने अपने पैन को आधार (जून 2017 के मध्य) से लिंक करवाया है। करीब 111 करोड़ आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं और भारत में 25 करोड़ से ज्यादा पैन धारक हैं। इस साल के शुरू में आयकर विभाग ने कहा, कि भारत में केवल 6 करोड़ लोग ही कर का उचित ब्यौरा देते हैं।