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क्या है फॉर्म 16? आयकर रिटर्न में इसकी आवश्यकता

July 14, 2017


what-is-form-16-hindiकिसी व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई और व्यपारियों के लिए 30 सितम्बर है। फार्म 16 को टीडीएस प्रमाण पत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो आपके लिए नियोक्ताओं द्वारा करों में कटौती करने के बाद जारी किया जाता है। जब नियोक्ताओं द्वारा वेतन पर कर की कटौती की जाती है, तो उन्हें आयकर अधिनियम द्वारा आपको एक टीडीएस प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इस प्रमाण पत्र में कर कटौती और जमा करने का पूरा विवरण दिया होता है। फार्म 16 के दो भाग हैं, इस भागों की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है –

फॉर्म 16 के भाग

फार्म 16 दो भागों, भाग ए और भाग बी में विभाजित है। भाग ए में नियोक्ता के पास आपका टैन (कर कटौती और संग्रह खाता संख्या) नंबर और साथ ही उसका पैन (स्थायी खाता संख्या) नंबर भी होता है। इसमें आपके नाम और पते के साथ आपके नियोक्ता के नाम का भी उल्लेख होता है। इसके अलावा इसमें उस समय का भी उल्लेख किया जाता है जब आपने नियोक्ता के साथ निर्धारित वर्ष के लिए काम किया है।

भाग बी, भाग ए के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक वित्तीय वर्ष में नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए वेतन का पूर्ण विवरण होता है। यह आपके वेतन में घोटाले के विवरण के साथ-साथ कटौती के बारे में भी बताता है। इसमें आप धारा 80 के तहत दावा कर सकते हैं। अध्याय 6ए के तहत कटौती राशि का वितरण शामिल है, इसमें आप ईपीएफ, एनपीएफ, पीपीएफ और जीवन बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80 सी के अनुसार दावा करते हैं।

वेतन भोगी कर्मचारी के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की आवश्यकता

कोई भी नियोक्ता जो वेतन भुगतान कर रहा है, वह वेतन पर ही टीडीएस की कटौती करता है। हालांकि, आयकर अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस कटौती करते हैं, उन्हें फॉर्म 16 के रूप में प्रमाण पत्र देना होगा। फार्म 16 यह व्यक्त करता है कि टैक्स केन्द्र सरकार के पास जमा कर दिया गया है। इस मामले में नियोक्ता को स्वयं के द्वारा भुगतान की गई राशि के साथ ही अन्य वितरण भी देना होगा। आमतौर पर अगर नियोक्ता टीडीएस की कटौती कर रहा है तो उसको फार्म 16 प्रदान करना अनिवार्य होगा लेकिन अगर वह टाडीएस की कटौती नहीं कर रहा तो फार्म 16 को भरने की जरूरत नहीं होगी।

यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो क्या होगा?

अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी आईटीआर को फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यह सच है कि अगर आपका नियोक्ता आपके वेतन से करों की कटौती कर रहा है तो उसके लिए यह जरूरी है कि वह आपको टीडीएस प्रमाण पत्र प्रदान करे, यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो एक रिपोर्ट तैयार करके आयकर विभाग में शिकायत दर्ज करने की आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा करना तब लागू होता है जब वित्तीय वर्ष में आपकी कुल आय न्यूनतम कर योग्य आय से अधिक है। आप यह रिपोर्ट आयकर वकील द्वारा या स्वयं दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके नियोक्ता ने करों में कटौती नहीं की है तो इस स्थित में भी आप ऐसा कर सकते हैं।